EX MLA चैतन्य शर्मा ने हाईकोर्ट से मांगी विदेश जाने की इजाजत, HC ने दी, लेकिन साथ में लगाई शर्त
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को मां के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। चैतन्य शर्मा ने मां के इलाज के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने 14 जनवरी से 18 जनवरी तक दुबई जाने की इजाजत मांगी थी. हाईकोर्ट ने चैतन्य शर्मा को एक शर्त सहित दुबई जाने की अनुमति दे दी है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने अनुमति प्रदान करते हुए स्पष्ट किया है कि चैतन्य शर्मा को 20 जनवरी को वापस भारत आना होगा. साथ ही उन्हें पुलिस जांच में सहयोग के लिए निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि चैतन्य शर्मा जांच कार्य में सहयोग देंगे, ताकि समय पर जांच पूरी हो सके. उल्लेखनीय है कि गगरेट से पूर्व विधायक रहे चैतन्य शर्मा पर हिमाचल सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप है. इस मामले में बालूगंज पुलिस थाना में केस दर्ज है और जांच चल रही है.
मामले में चैतन्य शर्मा के पिता और पूर्व नौकरशाह राकेश शर्मा पर मुख्य केस दर्ज हैय आरोप है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया था. फरवरी में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था. अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. चैतन्य शर्मा गगरेट से कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दिया था.
बाद में कांग्रेस नेताओं भुवनेश्वर गौड़ व अन्य ने शिमला के बालूगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया. राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके अपनाए गए. बाद में हाईकोर्ट से चैतन्य शर्मा व राकेश शर्मा को सशर्त जमानत मिल गई थी. अब हाईकोर्ट ने चैतन्य शर्मा को मां को इलाज के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है।
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