टूटेगी संजौली मस्जिद की तीन मंजिलें, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
संजौली मस्जिद की तीन मंजिलें टूटेंगी। जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर तीनों मंजिलें तुड़वाने के आदेश दे रखे हैं। मस्जिद कमेटी अब तक छत और एक मंजिल की दीवारें हटा चुकी है।
नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद की अवैध रूप से बनी 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
मुस्लिम पक्ष की दलील दी थी कि संजौली मस्जिद की जिस कमेटी ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट में तीन मंजिलों को गिराने की सहमति दी है, वो कमेटी वैध नहीं है और मोहम्मद लतीफ नाम का व्यक्ति कमेटी का अध्यक्ष नहीं है। इस पर अदालत की ओर से वक्फ बोर्ड से मोहम्मद लतीफ को लेकर जवाब मांगा गया था। बीती सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से साल 2006 का एक दस्तावेज दिया गया, जिसमें मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी।
वहीं हाईकोर्ट ने बीते 21 अक्टूबर को स्थानीय लोगों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त को इस मामले को आठ हफ्ते के भीतर निपटाने के आदेश दे रखे हैं। इस तरह 21 दिसंबर तक इस मामले पर नगर निगम आयुक्त कोर्ट को फैसला करना है।
मस्जिद गिराने की मांग को लेकर सितंबर में शुरू हुआ था आंदोलन
संजौली की विवादास्पद मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर एक सितंबर को धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसके बाद यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में फैसल गया था और जगह जगह अवैध मस्जिदों और प्रवासियों को लेकर प्रदर्शन हुए थे। इस बीच 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को आदेश दिए थे। यही नहीं नगर निगम आयुक्त कोर्ट मस्जिद की दो बाकी मंजिलों पर भी सुनवाई कर रहा है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट को इस पर 21 दिसंबर से पहले फैसला करना है।
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