Echo

HRTC बसों में 5 किलो सामान का भी लगेगा किराया , जानिए क्या है नया किराया

 हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन निगम ( HRTC ) की बसों में अब 5 किलो सामान ले जाने का भी यात्रियों को किराया चुकाना होगा। HRTC ने माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है। इसके तहत बैग, बैगेज, बॉक्स  में ऑटोमोबाइल स्पेयर पाट्र्स, इलैक्ट्रॉनिक आइटम, ड्राई फ्रूट  नए बर्तनए कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, मेडिसन  और मेडिकल उपकरण को यात्रियों के साथ व यात्रियों के बिना माल ढुलाई की दरों को संशोधित किया गया है। बुधवार को पर निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चन्द ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
एमडी HRTC के कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब अगर कोई सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान लेकर बस में सफर करती है तो उसे यात्री के किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। वहीं 6 से 40 किलोग्राम सामान पर यात्रि टिकट शुल्क का आधा टिकट और 41 से 80 किलोग्राम पर फुल यात्री का किराया देना होगा।
वहीं निगम ने बसों में यदि लोग सिर्फ सामान भेजेंगे और खुद सफर नही करेंगे तो उनके लिए किराए की दरें अलग तय की गयी है। निगम की नोटिफिकेशन के अनुसार  बिना यात्रि के 0 से 5 किलोग्राम तक यात्री टिकट का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा।  वहीं 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा। 21से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है। तो उस सामान की ढुलाई के लिए दो यात्रियों का किराया अदा करना होगा। 
बता दें कि इससे पहले यात्री के साथ 40 किलो से कम सामान का आधा किराया  लगता था और  40 किलो से ऊपर के सामान का एक यात्री का पूरा किराया।  एचआरटीसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव 28-09-2024 के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है और बुधवार को संधोधित दरों के बावत निगम प्रबंधन द्वारा सभी मंडलीय प्रबंधकों को किराया लेने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है।


Share:
Share:
Comment
Leave A Comment