कैबिनेट का बड़ा फैसलाः अमीरों की फ्री बिजली बंद
प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमीरों व साधन संपन्न लोगों के लिए निशुल्क बिजली बंद कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद सीएम, मंत्रियों, एमपी, विधायकों, पूर्व विधायकों, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एचएएस, एचपीएस आदि अधिकारियों, निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कर्मचारियों, क्लास-ए व क्लास-बी ठेकेदारों सहित टैक्स देने वाले साधन संपन्न लोगों की फ्री की बिजली बंद हो जाएगी। हालांकि आम लोगों को 125 युनिट बिजली निशुल्क पहले की तरह जारी रहेगी। प्रदेश बिजली बोर्ड की खस्ता वित्तीय हालात को देखते हुए सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है।
निशुल्क बिजली एक परिवार, एक मीटर के आधार पर मिलेगी। इसके लिए बिजली के मीटरों को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बिजली बोर्ड की माली हालत बहुत खराब है, हालात यह है कि बिजली बोर्ड के पास अपने कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार के निशुल्क बिजली देने के इस फैसले से बिजली बोर्ड पर करीब 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ रहा था। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुछ साधन संपन्न लोगों को छोड़कर बाकी को निशुल्क बिजली मिलती रहेगी।
JOA-IT पोस्ट कोड-903, 939 का रिजल्ट जारी होगा
प्रदेश सरकार ने भंग हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से कराई गई JOA-IT पोस्ट कोड 903, 939 के रिजल्ट निकालने को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट सब कमेटी ने इसकी सिफारिश सरकार से की थी।
सरकार ने नौकरियों का खोला पिटारा
उद्योग मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी दी है। शारीरिक शिक्षक के 486 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है। स्कूल कैडर प्रिंसिपल के 157 पद भी भरे जाएंगे। विशेष बच्चों के लिए 245 स्पेशल एजुकेटर भरने का भी सरकार ने फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बेहतर संचालन के लिए 30 विभिन्न पदों, पीडब्ल्यूडी में JOA (IT) के 30 पदों को भरने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी के 27 नए पद स्वीकृत करने को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में मेडिकल कालेज हमीरपुर में अलग कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, अस्सिटेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के तीन पद सृजित कर भरे जाएंगे।
गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई जिन्हें प्रदेश में हेलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा।
पटवारियों, कानूनगो का राज्य कैडर होगा
कैबिनेट ने राजस्व विभाग के पटवारियों, कानूनगो, नायब तहसीदार का राज्य स्तरीय कैडर बनाने का फैसला लिया है।
कैबिनेट ने उन महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया जिनके बच्चे को न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो। बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक समर्पित राज्य कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान दी, जिसके अन्तर्गत राज्य में दो पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हैडगियर्स की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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