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HRTC ने दिया स्पष्टीकरण , घरेलू सामान में 30 किलो तक नही लगा कोई किराया, लोगो से की भ्रामक प्रचार से बचने की अपील

     हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में लगेज पॉलिसी संशोधन की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद HRTC प्रबंधक निदेशक ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निगम  घरेलू सामान पर 30 किलो तक कोई किराया नही लेगा। बल्कि निगम ने किराए के दरों में कटौती की है।  सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है ,लोग इस पर ध्यान ना दें।

 HRTC प्रबंधक निदेशक के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण में दावा किया है कि अब लोग कम किराये में थोड़ा सामान एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। स्पष्टीकरण में ककि परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराये में कटौती की है। निगम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब एचआरटीसी की बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा, 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया वसूला जाएगा। 21 किलो से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजना पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होगा। नोटिफिकेशन में स्पष्टीकरण दिया गया है कि नवंबर 2023 की अधिसूचना में बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया लेने की व्यवस्था थी, जिसके कारण कोई यात्री आधा किलो या एक किलो सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उसे एक यात्री का पूरा किराया चुकाना पड़ता था। संशोधन के बाद अब कम सामान भेजने पर पूरा किराया नहीं चुकाना होगा।

    एचआरटीसी की संशोधित लगेज पॉलिसी के अनुसार निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान व दो बैग ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा।  घरेलू सामान के लिए यह नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी का प्रावधान ही लागू होगा।

    6 नवंबर 2023 को अधिसूचित एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के क्लॉज 26 में यात्रियों के हित में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार  ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक आइटम, ड्राई फ्रूट्स, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाइयां और मेडिकल उपकरण युक्त बैग/बैगेज/बॉक्स के लिए पहले जहां बिना यात्री के सामान भेजने पर 40 किलो तक के लिए एक यात्री किराया देय होता था अब इसे 5 किलो तक एक चौथाई और 20 किलो तक आधा किराया निर्धारित किया गया है।  लग्गेज पॉलिसी के बाकी सभी क्लोज पहले की तरह यथावत रहेंगे।

यहां समझे साधारण क्या है फैसला

  उदाहरण के लिए आप अपना कोई सामान शिमला से चंडीगढ़ भेज रहे है । जिसमें यात्री का कुल किराया 200  रुपये लगता है। अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ से शिमला के लिए के लिए 50 किलो सामान भेजता है तो अब उसे 400 रुपये किराया चुकाना पड़ेगा। और अगर व्यक्ति सामान के साथ खुद भी सफर कर रहा है तो 50 किलोग्राम सामान ले जाने पर भी 200 रुपये चुकाने होंगे। यात्री का किराया अलग होगा। नोटिफिकेशन वायरल होने के बाद देर शाम इस संबंध में एचआरटीसी के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने HRTC के मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर के डिविजनल मैनेजर को पत्राचार कर दिया है।

क्यों हुआ यह पूरा कन्फ्यूजन..?

  दरअसल बीते कल HRTC प्रबधंक निदेशक के कार्यालय से  15 अक्टूबर में जारी एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी दरअसल उस नोटिफिकेशन में निगम ने लग्गेज पॉलसी की संशोधित किराया दरों को दर्शाया गया ।परंतु निगम ने उसमे यह स्पष्ट नही किया कि घरेलू सामान में किराया नही लगेगा और ना ही यह स्पष्ट किया था कि वेट के आधार पर किराया कम किया है।जिसके कारण ईस नोटिफिकेशन पर पूरे प्रदेश में बवाल हो गया था जिसके बाद देर रात HRTC प्रबंधक निदेशक को स्पष्टीकरण देना पड़ा।

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